लखनऊ। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई को लेकर जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने आदेश जारी कर दिया है। त्रिपाठी दंपति को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने 25-25 लाख के निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे आचरण की वजह से दोनों पति-पत्नी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
क्या है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड?
9 मई 2003 को लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने उस समय की यूपी की तत्कालीन बसपा सरकार को हिला दिया था। बताया जाता है कि जांच के दौरान मधुमति शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी के बीच प्रेम-प्रसंग का मामला निकल कर सामने आया था। उस समय अमरमणि त्रिपाठी बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। देहरादून की फास्ट ट्रैक अदालत ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।