Monday, September 23, 2024

निघासन कांड के 2 दोषियों को उम्रकैद और दो को मिली 6-6 साल की जेल

लखनऊ। लखीमपुर खीरी के निघासन कांड के चारों आरोपियों को सोमवार को एडीजे पॉक्सो राहुल सिंह ने सजा सुनाई। कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी जुनैद और छोटू उर्फ सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 46-46 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा आरिफ और करीमुद्दीन को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई गयी है और इन दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है।

लग गए इतने दिन

अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों से दुष्कर्म और हत्या मामले में एडीजे पॉक्सो एक्ट राहुल सिंह की अदालत ने 10 महीने 27 दिन तक चली सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया। इसमें परिजन समेत 15 लोगों ने गवाही दी और 24 दस्तावेजी और 40 वस्तु जनित साक्ष्य दिए गए। इसके अलावा दोनों बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आयु प्रमाणपत्र, कपड़ों को बतौर साक्ष्य सौंपा गया। बता दें कि 11 अगस्त को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।

सजा से संतुष्ट नहीं मृतक के परिजन

इसके बाद अदालत ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख दी थी। सोमवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने छोटू उर्फ सुनील और जुनैद को दुष्कर्म और हत्या दोषी माना और उनके दोनों दोस्त आरिफ और करीमुद्दीन शव को लटकाने में सहयोगी रहे। इस आधार पर सजा सुनाई गयी। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि वो इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गयी है और दो को छह साल की। इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जायेंगे।

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