लखनऊ। ज्ञानवापी सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर लगी रोक भी हटा दी है। वहीं इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आयी है। बताया जा रहा है कि ASI सर्वे का काम कल से शुरू हो जायेगा। वाराणसी के जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा सर्वे का काम कल से शुरू हो जायेगा।
सर्वे जरुरी
बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है कि न्यायहित में ASI सर्वे जरुरी है।
शृंगार गौरी मामले में जनहित याचिका दायर
वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय में बुधवार को एक नयी जनहित याचिका दायर की गयी। जिसमें शृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति मांगी गयी है। इस याचिका में हिंदुओं के प्रतीक चिह्नों को संरक्षित करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की गयी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि जब तक ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में फैसला नहीं आ जाता है तब तक गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाये।