लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भड़काऊ भाषण मामले में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सपा नेता ने रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के वॉयस सैंपल देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया है। साथ ही हाई कोर्ट ने आज़म खान को वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया है। बता दें कि जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में आज़म खान की याचिका पर सुनवाई हुई।
ऑडियो से होगा मिलान
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब आज़म खान को सैंपल रिकॉर्ड कर जमा करना होगा, जिसका ऑडियो से मिलान होगा। आज़म खान पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक जनसभा में नफरती भाषण दिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने इस मामले में शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
जानिए क्या है मामला
आज़म खान के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसले के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है।