लखनऊ। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वेक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी है। कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुनायेगी। बुधवार को हुए सुनवाई में एएसआई वैज्ञानिकों ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि सर्वे से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज हलफनामे का जवाब दाखिल किया गया।
मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं
CJ प्रीतिंकर दिवाकर ने कल अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ASI के वैज्ञानिकों को 4:30 बजे तलब किया था। ASI की तरफ से वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए। वहां उन्होंने कोर्ट में बताया कि जीपीआर और फोटोग्राफी विधि से कैसे सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में जानकरी दी कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा।
मस्जिद को नहीं होगा नुकसान
आलोक त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि जीपीआर सर्वे किया जायेगा , खुदाई नहीं होगी। सर्वे में ईमारत को खरोंच भी नहीं आयेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ था।