Friday, November 22, 2024

Gyanvapi Case: ASI सर्वे पर CJ ने कहा- परिसर की ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए

लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। ASI के एक्सपर्ट को 4 बजे कोर्ट में बुलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि परिसर में कोई ड्रिलिंग नहीं होगी। इसका जवाब देते हुए CJ ने कहा कि मैं तकनीकी दक्ष व्यक्ति नहीं हूं। ऐस में किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो डेमो को देख सके। अब लंच बाद दोपहर 2 बजे मामले में सुनवाई होगी।

बिल्डिंग के प्लास्टर को टच नहीं करेगी ASI

वहीं चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी से कहा कि ASI बिल्डिंग के प्लास्टर तक को नहीं टच करेगी। जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि कोई भी निर्माण को नहीं हटाएंगे। ले आउट तैयार कर विवादित परिसर की जांच की जायेगी।

इस वजह से सर्वे की मांग

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वादियों के पास कोई सबूत नहीं है। साक्ष्य जुटाने के लिए हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है। बिना साक्ष्य के उन्होंने वाद दायर किया है। वहीं जब मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कोर्ट में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए आदेश को पढ़ा तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अपनी शिकायत के संबंध में दलील दीजिए और यह सर्वे अवैध क्यों है इस बारे में बताइये।

हिंदू पक्ष की दलील

इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा है कि खुदाई करवाना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि खुदाई जरूरी है लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ था।

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