लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस कर रहे हैं। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी मौजूद हैं।
इस वजह से सर्वे की मांग
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वादियों के पास कोई सबूत नहीं है। साक्ष्य जुटाने के लिए हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है। बिना साक्ष्य के उन्होंने वाद दायर किया है। वहीं जब मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कोर्ट में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए आदेश को पढ़ा तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अपनी शिकायत के संबंध में दलील दीजिए और यह सर्वे अवैध क्यों है इस बारे में बताइये।
हिंदू पक्ष की दलील
इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा है कि खुदाई करवाना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि खुदाई जरूरी है लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ था।