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नफरती भाषण मामले में आज़म खान दोषी करार, जानिए पूरा मामला

लखनऊ। हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आज़म खान को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट थोड़ी देर में सजा का ऐलान करेगा। रामपुर के शहजादनगर थाने में दर्ज नफरती भाषण देने के आरोप में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खान 2019 लोकसभा […]

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  • July 15, 2023 7:37 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ। हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आज़म खान को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट थोड़ी देर में सजा का ऐलान करेगा। रामपुर के शहजादनगर थाने में दर्ज नफरती भाषण देने के आरोप में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खान 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे।

नफरती भाषण का वीडियो वायरल

आज़म खान पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक जनसभा में नफरती भाषण दिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने इस मामले में शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

जानिए क्या है मामला

आज़म खान के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिया था। इस मामले में आज़म खान जमानत पर चल रहे हैं। वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसले के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने इस मामले में अब उन्हें दोषी करार दे दिया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान किया जाएगा।


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