लखनऊ। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। बता दें कि पिछले दिनों जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ तीन मामलों में फैसला सुनाया है। जिसमें दो मामलों में माफिया मुख़्तार को 10 -10 साल की सजा और जुर्माना हुआ था। वहीं मुहम्मदाबाद मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था।
जानिए क्या है मामला
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्या के हत्या की कोशिश मामले में मुहम्मदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया था। वर्ष 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुख्तार को इस हत्याकांड में सह-आरोपी बनाते हुए 120 बी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। हालांकि कपिलदेव सिंह हत्याकांड एवं मीर हसन के हत्या की कोशिश मामले में मुख़्तार पहले ही बरी हो चुका है।