Monday, September 23, 2024

बृजभूषण सिंह को राहत: पॉक्सो एक्ट में लगे आरोपों के नहीं है सबूत, मामला रद्द करने की मांग

लखनऊ। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज कराए गए FIR को रद्द करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मालूम हो कि नाबालिग पहलवान के मामले में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि मामले को रद्द कर दिया जाये।

नहीं मिला कोई साक्ष्य

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जानकारी दी है कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता के पिता और पीड़िता से बात की। उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया। पुलिस ने धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पॉक्सो के आरोपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले को हटाने की सिफारिश की है।

जानिए क्या है मामला

बता दें कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट जैसे पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान समेत सात महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। पहली प्राथमिकी पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी जबकि दूसरी शीलभंग करने के संबंध में दर्ज हुई थी।

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