लखनऊ। ज्ञानवापी मामले में 7 मुकदमों को एक साथ सुनने की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वाराणसी जिला जज ने मामले से जुड़े 7 मुकदमों को क्लब करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि कल इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर SC ने लगाई रोक
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग के साइंस्टिफिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के याचिका पर SC में सुनवाई हुई। इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इसके अलावा 12 मई के इलाहाबाद HC के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बहुत संभलकर चलने की जरुरत है। पहले हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी।
SC गया मुस्लिम पक्ष
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद मस्जिद परिसर में मौजूद शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी है। जबकि मुस्लिम पक्ष शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के खिलाफ है। इस वजह से मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
जानिए मामला
दरअसल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान एक ढांचा मिला था। इस ढांचे को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह फव्वारा है। इसके लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर कर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की थी।