लखनऊ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2014 में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत देते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ केस रद्द कर दिया है।
जानिए मामला
बेंच का कहना है कि बिना अभियेाजन स्वीकृति के निचली अदालत मौर्य के खिलाफ उक्त कथित अपराध का प्रथम दृष्टया संज्ञान नहीं ले सकती थी। बता दें कि वर्ष 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे। उसी समय कर्पूरी ठाकुर भागीदारी सम्मेलन में उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि शादियों में गौरी-गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह एक तरह से दलितों और पिछड़ों को गुमराह करके उन्हें गुलाम बनाने की साजिश है। इस कथन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर मुक़दमा दर्ज हुआ था।
तय हुआ था आरोप
सुलतानपुर के ACJM कोर्ट के आदेश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ IPC 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध आरोप तय करके समन जारी किया गया था। स्वामी प्रसाद ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने इस फैसले को रद्द कर दिया।