लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। साथ ही में कोर्ट की तरफ से जिला जज के उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी थी।
निचली अदालत के फैसलों को मिली थी चुनौती
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे की जांच कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग को बिना खंडित किए हुए वैज्ञानिक जांच करें। बता दें कि निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था। जिसके बाद महिलाओं ने निचली अदालत के फैसले को HC में चुनौती दी थी।