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न्यू इनकम टैक्स बिल कल होगा पेश, जानें आमजन को कैसे मिलेंगे इसके फायदे

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नया आयकर विधेयक बिल कल (गुरुवार) लोकसभा में पेश किये जाने की संभावना है। पेश के बाद विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा की सेलेक्ट समिति के पास भेजा जाएगा. नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. टैक्स संबंधी मामलों को सरल बनाने के […]

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  • February 12, 2025 11:10 am IST, Updated 1 week ago

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नया आयकर विधेयक बिल कल (गुरुवार) लोकसभा में पेश किये जाने की संभावना है। पेश के बाद विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा की सेलेक्ट समिति के पास भेजा जाएगा. नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. टैक्स संबंधी मामलों को सरल बनाने के लिए पुराने और अप्रचलित नियम-शर्तों को हटाया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है.

 

बजट पढ़ने के दौरान हुई थी चर्चा

 

निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान नया इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी. अब इस नए इनकम टैक्स बिल की ड्राफ्ट कॉपी सामने आ गई है. बिल की ये कॉपी 622 पेज की है. पिछले हफ्ते शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी गई.

 

कल होगा पेश

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी. इस बिल के कानून बनने से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा. यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था।

 

सीतारमण ने दी थी जानकारी

 

इस बिल को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने 8 फरवरी को कहा था, ”नए इनकम टैक्स बिल के प्रस्ताव के संबंध में मुझे उम्मीद है कि इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसे चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा.” जेपीसी की सिफारिशों के बाद यह बिल दोबारा कैबिनेट में जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा. “मुझे अभी भी तीन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना है।”

आमजन को समझने में होगी आसानी

नए बिल में टैक्स को लेकर भाषा सरल होगी ताकि आम करदाता भी समझ सके. नये आयकर विधेयक का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना होगा। इस बिल का मकसद इनकम टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना भी है. पुरानी और उपयोग से बाहर हो चुकी शब्दावली को भी हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह बिल सरल और आसान शब्दों में होगा.

 

 


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