लखनऊ: फिरोजाबाद जिला न्यायालय ने 13 साल पहले ऑटो चालक की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। जिला न्यायालय में एडीजे सुनील कुमार सिंह की […]
लखनऊ: फिरोजाबाद जिला न्यायालय ने 13 साल पहले ऑटो चालक की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। जिला न्यायालय में एडीजे सुनील कुमार सिंह की अदालत ने 13 साल पहले हुई ऑटो चालक की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है।
बता दें कि ADJ सुनील कुमार सिंह ने आरोपी हरगोविंद नंदी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने का भी आदेश दिया है।
यह पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर का है. 29 मई 2011 को क्षेत्र के कुशवाह नगर निवासी ऑटो चालक बच्चू सिंह अपने ऑटो में कुछ लोगों को लेकर जा रहे थे। इस दौरान गोपाल आश्रम के पास रूपेश नाम के व्यक्ति के इशारे पर बच्चू सिंह को ऑटो से उतारकर गोली मार दी गई। घायल बच्चू सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे आगरा रेफर कर दिया गया, लेकिन 8 दिन चले इलाज के बाद बच्चू सिंह की मौत हो गई।
फिरोजाबाद पुलिस इस मामले में ऑपरेशन सजा के तहत लगातार काम कर रही थी। मृतक बच्चू सिंह की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच कर आरोपी हरगोविंद नंदू उर्फ नंदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील की लंबी बहस और तर्क के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया।