लखनऊ। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में आज बुधवार को मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट में 9 नवंबर को जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच दोपहर लगभग 12 बजे सुनवाई करता लेकिन किसी वजह से अब सुनवाई नहीं होगी। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने संभल के कोर्ट में दाखिल मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगा दी है।
अंतिम फैसला आने तक रोक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता को लेकर सवाल उठे है। उसकी सुनवाई रद्द किए जाने को लेकर गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग है। एडवोकेट कमिश्नर द्वारा 19 नवंबर को जारी किए सर्वे के आदेश को भी रद्द करने की मांग हुई।
सर्वे के काम को आधार बनाया
निचली अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने को लेकर भी मांग की गई है। याचिका में मुख्य रूप से एक ही दिन में सिविल सूट दाखिल किए जाने, उस पर तुरंत सुनवाई किए जाने और सर्व आदेश जारी होने के साथ ही सर्वे का काम भी शुरू किए जाने को आधार बनाया गया है। जिसमें कहा गया है कि सर्वे की वजह से एक पक्ष को भारी नुकसान हो रहा है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है।कैविएट दाखिल होने की वजह से अदालत मुस्लिम पक्ष के साथ ही हिंदू पक्ष की दलीलों पर सुनवाई होगी।
सिविल सूट पर आज होगी सुनवाई
मस्जिद कमेटी की याचिका में कुल 13 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। संभल में विवादित जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाले फैसले से तय होगा कि चंदौसी की जिला अदालत में 19 नवंबर को दाखिल किए गए सिविल सूट की सुनवाई होगी या नहीं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।