Friday, December 27, 2024

Drunk: शराब पीकर आने वालों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना और मिलेगी सजा

लखनऊ। अब दिल्‍ली ही नहीं गाजियाबाद में भी शराब पीकर एंट्री करने वालों की वाट लगेगी। गाजियाबाद पुलिस बॉर्डर इलाकों में ब्रीथ एनेलाइजर लेकर तैनात होगी और दिल्‍ली से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों की जांच करेगी। अगर कोई वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाता मिलता है तो उस पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना या छह माह की सजा तक हो सकती है।

चेकिंग में दिल्ली के बॉर्डर शामिल

पुलिस ने यह आदेश नए साल के लिए जारी किए हैं, जो 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 26 दिसंबर सुबह 10 बजे से 2 जनवरी शाम तक नई व्‍यवस्‍था लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक गाजियाबाद में 26 स्थानों पर 24 घंटे वाहन चेकिंग की जाएगी। हर गाड़ी चेकिंग स्थान पर मोबाइल बैरिकेड, ब्रीथ एनेलाइजर, टॉर्च और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी। वाहन चेकिंग प्वाइंट पर कम से कम 10 पुलिसकर्मी एक साथ तैनात किए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम 5 उपनिरीक्षक होंगे। चेकिंग में दिल्‍ली के बॉर्डर भी शामिल होंगे।

पुलिस आयुक्तों को पत्र भेजा

31 दिसंबर को वैसे सभी सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्टोरेन्ट, बार में नए साल के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहां निकास द्वार के पास पुलिसकर्मी ब्रीथ एनेलाइजर के साथ उपस्थित रहेगी। जो नशे की हालत में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करेगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध एमवी एक्ट के तहत 10 हजार रुपये के जुर्माने और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के कार्यक्रम की अनुमति देने के विषय में सहायक पुलिस आयुक्तों को समस्त प्रार्थना पत्रों भेजा था।

याताया के लिए खास प्रबंध

प्रार्थना पत्र पर 48 घंटे के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। पहली जनवरी को प्रातः से ही सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मल्टीप्‍लेक्स, मॉल में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के लिए खास प्रबंध किये जा रहे हैं।

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