लखनऊ: यूपी के महाराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग दलित लड़की से रेप के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इन आरोपियों की मली सजा
महाराजगंज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) संजय मिश्रा ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पूर्णेंदु त्रिपाठी ने इस मामले में अमजद (46), समशाद (48) और इरशाद (51) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना नहीं भरने पर करना होगा ये काम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर दोषी जुर्माना नहीं भरना चाहते तो उन्हें दो महीने अतिरिक्त जेल में गुजारने होंगे. मामला 15 जनवरी 2005 का है, जब महाराजगंज के नौतनवा इलाके में एक शिकायत के आधार पर एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के बलात्कार प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नेपाल ले जाकर दुष्कर्म किया
पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग पीड़िता के भाई ने कहा था कि तीनों आरोपी उसकी बहन को बहला-फुसलाकर नेपाल ले गए. जहां तीनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। 19 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.