Monday, November 25, 2024

उत्तर प्रदेश: मेरठ में रेपिस्ट को 20 साल की सजा, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

लखनऊ। यूपी के मेरठ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में रेपिस्ट को 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जानिए पूरा मामला

बता दें कि पीड़ित पक्ष ने आरोपी अरमान पर 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए लड़की के परिवार वाले ने कहा था कि आरोपी अरमान उसके घर आता जाता रहता था। वह भैंसों के डेयरी पर नौकर की तरह काम करता था। 7 मई 2021 को शाम 7 बजे के करीब 12 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ रेप किया। पीड़ित पक्ष का कहना हैं कि काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद आरोपी अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में न्यायालय ने पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं लगा दी थी।

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

इस मामले में सोमवार को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत बड़ौदा निवासी इरफान के पुत्र अरमान को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को सजा मुकर्रर की हैं।

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