Wednesday, November 27, 2024

लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, SC ने जारी किया नोटिस

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकी देने के आरोप पर जवाब देने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी।

हिंसा में आठ लोगों की हुई थी मौत

इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से एक हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें उनके मुवक्किल को आरोपों का खंडन करने के बाद अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया गया।

हलफनामा दाखिल के लिए मिला था समय

शिकायतकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने बताया था कि उन्होंने आशीष मिश्रा पर गवाहों को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी। सिद्धार्थ दवे ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह एक अंतहीन प्रक्रिया है. सिद्धार्थ दवे ने कहा, “तस्वीरों में आशीष मिश्रा नहीं हैं. ये इस कोर्ट के लिए नहीं बल्कि बाहर के लिए है.” इसके बाद शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को चार हफ्ते के भीतर आरोपों से इनकार करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा.

22 जुलाई को मिली थी आशीष को जमानत

22 जुलाई को कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी और उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर रोक लगा दी थी. 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. हिंसा तब भड़की जब किसान इलाके में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस दौरान एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था. बाद में किसानों ने कथित तौर पर ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी. हिंसा में एक पत्रकार की भी जान चली गई.

फरवरी में बढ़ाई गई थी अंतरिम जमानत

फरवरी में, शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी और अपनी रजिस्ट्री को मामले की प्रगति पर ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहा था। पिछले साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहना चाहिए. ऐसे मामले में गवाहों पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने से बचने के लिए किया गया था.

जमानत की शर्तों में मिली थी कई छूटें

26 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत शर्तों में ढील दी, जिससे उन्हें अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रा करने और रहने की अनुमति मिल गई। पिछले साल 6 दिसंबर को, ट्रायल कोर्ट ने किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत कथित अपराधों के लिए आरोप तय किए, जिससे मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

Latest news
Related news