Friday, November 22, 2024

मिल्कीपुर उपचुनाव: हाईकोर्ट में अब 2 नवंबर को होगी सुनवाई

लखनऊ: अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर कोर्ट का फैसला टल गया है. लखनऊ हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर सीट पर फैसला एक हफ्ते के लिए टाल दिया है. इस कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर गुरुवार को फैसला नहीं हो सका.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ

जस्टिस पंकज भाटिया ने मामले की सुनवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही कोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजने का भी आदेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर के बाद होगी.

अगली सुनवाई 2 नवंबर के बाद

सुनवाई के दौरान अवधेश प्रसाद के वकील ने याचिका पर विरोध जताया और सभी छह उम्मीदवारों के वकीलों को नोटिस भेजने की मांग की. उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही इस मामले की अगली सुनवाई होनी चाहिए. अब 2 नवंबर के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
इस देरी की वजह से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों पर भी असर देखने को मिल सकता है.

गजट प्रकाशन के बाद होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता ने बुधवार को याचिका वापस लेने के लिए आवेदन किया था और अदालत गुरुवार को अपना फैसला सुनाने वाली थी. कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर अधिकृत गजट प्रकाशित करने का निर्देष दिया है । गजट प्रकाशन के 15 दिन बाद मामले की सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश भाजपा नेता गोरखनाथ की याचिका पर दिया.

विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने वालों को मिली नोटिस

कोर्ट ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजने का आदेश दिया और याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अधिकृत गजट प्रकाशित करने का भी आदेश दिया.

बीजेपी नेता संदीप यादव ने क्या कहा?

भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप यादव ने बताया कि सपा नेता अवधेश प्रसाद के अधिवक्ता ने चुनाव याचिका वापस लेने की अपील का विरोध किया. विपक्षी वकील ने कहा कि मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भेजा जाना चाहिए. वहीं चुनाव याचिका दाखिल करते वक्त सभी पक्षों को नोटिस दिया गया था. अगर कोई पक्ष अपनी बात रखता है तो वह कोर्ट तक आ सकता है.

इस वजह से नहीं हुई चुनाव की घोषणा

संदीप यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार एक-दो दिन में अधिकृत गजट प्रकाशित कर दिया जायेगा. 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी, जिसके लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की थी.

चुनाव के दौरान याचिका दायर

बता दें कि सपा नेता अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से सांसद चुने गए हैं. इसके चलते यह सीट खाली हो गई है, लेकिन यूपी 2022 विधानसभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के हलफनामे पर याचिका दायर की थी.

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