Sunday, November 24, 2024

सपा मंत्री गायत्री प्रजापति को HC से जमानत, फिर भी रहना होगा…

लखनऊ: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आधी से ज्यादा सजा काट चुके पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वीकार कर ली है. इसके बावजूद उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. क्योंकि उनके ऊपर रेप का भी मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

ईडी कर रही थी मामले की जांच

लोकायुक्त द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर यूपी पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने साल 2020 में समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. विजिलेंस द्वारा दर्ज इस केस के आधार पर ईडी ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

रेप मामले में उम्रकैद

बता दें कि करीब साढ़े तीन साल तक जेल में बंद रहे गायत्री प्रसाद ने जमानत के लिए अर्जी दी थी. अब इसे मंजूरी मिल गई है. ईडी के इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद गायत्री प्रसाद प्रजापति को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. क्योंकि पिछले शुक्रवार को ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नाबालिग से रेप के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

इस वजह से नहीं हो पाएगी रिहाई

गायत्री प्रजापति ने रेप मामले में सुनाई गई सजा को रद्द करने के लिए जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया गया. फिलहाल गायत्री प्रजापति को निचली अदालत से मिली सजा के साथ-साथ विजिलेंस में दर्ज मामला भी उनकी रिहाई में बड़ी बाधा है.

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