लखनऊ: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन बरामदगी मामले में आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
खरिज की गई जमानत याचिका
इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अज़हर खान की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी. यह फैसला जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने सुनाया है. 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है.
ये है पूरा मामला
यह मामला 2022 का है जब रामपुर के कोतवाली थाने में सफाई मशीन चोरी का मामला दर्ज किया गया था. (Azam Khan) जांच के बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद कर ली, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और सहयोगी अज़हर खान पर गंभीर आरोप लगे थे.