लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से संबंधित मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। पूर्व मंत्री खान कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।
एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा, ”अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की एमपी-एमएलए अदालत में चल रही है.” इस दौरान उन्होंने आगे कहा, “गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और गवाह को दोबारा गवाही देने के लिए बुलाने की बचाव पक्ष की याचिका को अदालत ने 9 सितंबर को खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, बचाव करने वाले पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।” “
ये है पूरा मामला
इस दौरान तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने याचिका दायर की और जुर्माना राशि की तत्काल व्यवस्था करने में कठिनाई का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया. अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है.
दो पैन कार्ड का इस्तेमाल चुनाव के दौरान
9 सितंबर को कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जुर्माना लगाया था. आरोप है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए और चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल किया. यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है. दो पैन कार्ड मामलों में जज को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों पर हर्जाना लगाया था.
आजम खान के राजनीतिक इतिहास
आजम खान दस बार विधायक, एक बार सांसद और एक बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं. इसके साथ ही वह चार बार कैबिनेट मंत्री और एक बार विपक्षी दल के नेता भी रह चुके हैं।