Saturday, November 9, 2024

UP Crime News: मौलाना ने मदरसे में किया बच्ची के साथ घिनौना काम, पड़िता ने सुनाई आपबीती

लखनऊ: यूपी के गोरखपुर जिले में इंसानियत को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक गांव के मदरसे में पढ़ने वाली 12 वर्ष की नाबालिग छात्रा के साथ मौलाना ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मौलाना ने सभी बच्‍चों के घर जाने के बाद पीड़ित बच्ची को रोक लिया और उसके साथ दरिंदगी की। घर पहुंची पीड़ित लड़की ने परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई।

मां ने दर्ज करवाई शिकायत

पीड़िता की बात सुनने के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया। बता दें कि बच्ची गोरखपुर जिले के उरुवा थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है। नाबालिग पीड़ित गांव के ही मदरसे में कक्षा छठी में पढ़ रही थी। हमेशा की तरह 9 सितंबर को मदरसे में पढ़ने के लिए आई थी।

छुट्टी के बाद दिया वारदात को अंजाम

वहीं मदरसे की छुट्टी के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे तो मौलाना ने नाबालिग लड़की को किसी बहाने से बहला-फुसलाकर रोक लिया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता घर जाने लगी तो उसने धमकी दी कि किसी को भी इस घटना के बारे में न बताएं। आरोप है कि मौलाना ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी।

मौलाना रहमत हुआ गिरफ्तार

जब पीड़िता छात्रा अपने घर पहुंची, तो उसने परिवार वालों को रो-रोकर अपनी आपबीती के बारे में बताई। इसके बाद पीड़िता की मां उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में बताई। पीड़िता की मां की शिकायत पर उरुवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मौलाना रहमत अली को हिरासत में ले लिया है।

थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुका है. साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है. यूपी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. गोरखपुर एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि उरुवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 9 सितंबर को शिकायत दी है.

उन्होंने बताया कि उनकी 12 साल की बेटी गांव के ही मदरसे में पढ़ने जाती है. मदरसे के मौलवी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. धारा 183 के तहत उनका बयान दर्ज कराया गया है.

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