लखनऊ। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दिया गया है। पिछली कई तारीखों से लगातार सुनवाई को टाला जा रहा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की गुजारिश पर मंगलवार को फिर एक बार से सुनवाई टल गई।
अपील में सजा रद्द करने की मांग की
अब 18 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने अपनी अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसके अतिरिक्त अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी अपील की गई है। 7 साल की सजा होने के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है। इरफान सोलंकी को अगर कोर्ट से राहत मिलती है और उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता एक बार फिर बहाल हो जाएगी।
रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दाखिल की
विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव भी नहीं होगा। इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दायर कर रखी है। भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांगे दोहराई गई हैं। जो इरफान सोलंकी की याचिका में है। इसी केस में एक अन्य आरोपी याकूब की तरफ से भी जमानत की अपील दायर की है।
7 जून को दोषी ठहराया
इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और याकूब पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी की स्थानीय महिला नजीर फातिमा घर आगजनी करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 लोगों को आरोपी ठहराते हुए केस दर्ज किया था।