लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानव सम्पदा पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक केवल 26 फीसदी ने अपनी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी दी है. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने साफ कहा है कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही अगस्त महीने का वेतन दिया जाएगा, बाकी सभी का वेतन रोक दिया जाएगा.
यूपी में 17 लाख 88,429 सरकारी कमचारियों की संख्या
उत्तर प्रदेश में इस समय 17 लाख 88,429 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 26 फीसदी यानी 4,64,991 कर्मचारी ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दिया है. बाकी 13,23,438 ने अभी तक जानकारी साझा नहीं की है. ऐसे में उनकी सैलरी दांव पर लग गई है. राज्य सरकार में कार्यरत आईएएस और पीसीएस के बाद अब सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य हो गया है।
संपत्ति की जानकारी ने देने वाले की नहीं होगी प्रमोशन
इसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश में पहले सभी को 30 जून तक अपना ब्योरा जमा करना था और कहा गया था कि 30 जून तक जमा नहीं करने वालों को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा और फिर इसकी समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी लेकिन अगस्त में 74 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी जानकारी नहीं दी है, अब इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तक दी गई है.
मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुआ आदेश
कार्मिक विभाग के चीफ सचिव एम देवराज ने मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देशों को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ-साथ विभाग के अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्षों को भेजा है। आदेश के तौर पर कहा गया है कि जिन-जिन कर्मचारियों ने अपने चल और अचल दोनों सम्पतियों का विवरण नहीं दिया है, उनके पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
आखिरी तिथि 31 अगस्त
बता दें कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने की व्यवस्था पहली दफा की जा रही है, इसलिए शुरुआती परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को पोर्टल पर जानकारी देने का एक अवसर और देते हुए इसकी आखिरी तिथि 31 अगस्त तय की गई है।