Wednesday, October 23, 2024

Broadcasting Bill: केंद्र सरकार ने वापस लिया ब्रॉडकास्टिंग बिल, विस्तृत चर्चा के बाद तैयार होगा नया मसौदा

लखनऊ। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस ले लिया है। काफी चर्चा के बाद इसका नया मसौदा तैयार किया जाएगा। सरकार के लाए इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के बाद इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए परेशानी बढ़ गई थी। इसे पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस बारे में पूरी जानकारी दी है।

चर्चा के बाद प्रकाशित होगा मसौदा

ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदे विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितधारकों की सलाह लेने के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया। विभिन्न संघों समेत कई लोगों से इस मसौदे पर सुझाव मिले हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आपकी सलाह लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत चर्चा के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।

बिल पेश के बाद गुस्साएं कॉन्टेंट क्रिएटर्स

मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 के ड्राफ्ट को पिछले साल नवंबर में ही तैयार कर लिया था। इसके लिए पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 तक रखी गई थी। इसे मॉनसून सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया। इस बिल के बाद डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स आक्रोशित हो गए। इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में तैयार हुआ था।

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