लखनऊ। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या किसी एक को खोया है। ऐसे में राज्य सरकार 18 से 23 साल तक के बच्चों को 2500 रूपए महीना बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में देगी। यह धनराशि केवल 2 बच्चों को ही मिलेगी। यह धनराशि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर दी जाएगी।
कल्याणकारी योजना
जिलाधिकारी नितीश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बेहद ही कल्याणकारी योजना है। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है या दोनों में से कोई भी नहीं है। ऐसे में उन बच्चों के लिए यह राशि काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चे को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना है। वह बच्चें जिन्होंने कोविड या किसी अन्य कारण से अपने माता -पिता को खो दिया है और उनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच है। वह इस योजना से मिलने वाली धनराशि को प्राप्त कर सकते है।
इस योजना के लाभ के लिए
12वीं कक्षा पूर्ण कर ली हो।
उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहे हो।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें।
जिनकी माता तलाकशुदा या विधवा हो।
जिनके माता-पिता जेल में हो।
जिनके माता-पिता की मृ्त्यु हो गई हो।