Sunday, November 24, 2024

यूपी: अगर लड़ना है निकाय चुनाव तो उम्र नहीं होनी चाहिए इतने से पार

लखनऊ: यूपी निकाय चुनाव को लेकर राज्य में अचार सहिंता लागू हो चुका है. कल यानी की 11 अप्रैल से चुनाव लड़ने वाले इक्छुक उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज होना शुरू हो जाएगा. इस दौरान कैंडिडेट्स को कई चीजों का ख्याल रखना होगा. जिनमें से सबसे अहम है उनका उम्र.

इन बातों का रखें ख्याल

अगर किसी व्यक्ति को महापौर पद के लिए पर्चा भरने के लिए उम्मीदवार को ख्याल रखना होगा कि उन्होंने 30 साल की आयु सीमा को पार कर ली हो. इसके साथ ही अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए भी व्यक्ति की उम्र 30 साल होनी चाहिए. नगर निगम पार्षद के लिए 21 साल की उम्र की जरूरत है.

सीएम योगी ने की बैठक

सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक जारी है। इस दौरान यूपी सरकार के सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। मंत्री बेबीरानी मौर्य, जयवीर सिंह , भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आचार संहिता के पालन से लेकर बीजेपी सरकार के कामकाज को जनता के समक्ष कैसे रखना है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है।

प्रचार सामग्री हटाने का काम शुरू

बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आयोग के अनुसार मेयर और पार्षद के चुनाव EVM और नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलट पेपर के ज़रिए संपन्न होंगे। वहीं आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम की टीमों ने बैनर-होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य में 14,684 पदों पर चुनाव होने हैं।

बोले मौर्य- सपा की साजिश नाकाम

दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए BJP पूरी तरह तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है… 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने साजिश के तहत विवाद कराया था, लेकिन उसकी साजिश नाकाम हो गई।

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