लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री और अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 278 दिनों तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल गया. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया. आशीष मिश्रा को 2 महीने की सशर्त जमानत मिली है. बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के आरोप में 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से आशीष मिश्रा जेल में बंद था. 10 फरवरी 2022 को भी आशीष मिश्रा जेल से रिहा होने वाले थे, लेकिन जमानत आदेश में दो धाराओं के ना होने की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई.
7 दिनों में छोड़ना होगा उत्तरप्रदेश को
जमानत मिलने पर आशीष मिश्रा को गोपनीय तरीके से जेल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया. बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने यह कदम मीडिया से बचने के लिए उठाया था.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए उन्हें हिदायत दी कि उन्हें 7 दिनों के बाद उत्तरप्रदेश और दिल्ली एनसीआर इलाकों से दूर जाने के लिए कहा है. आशीष मिश्रा अगर 7 दिनों के बाद भी उत्तरप्रदेश या दिल्ली एनसीआर के इलाके में बने रहते हैं, तो उनपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
पासपोर्ट करना होगा सरेंडर
जमानत देने से पहले कोर्ट ने आशीष मिश्रा के ऊपर कुछ शर्तें रखी हैं. जमानत के दिनों में आशीष मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. साथ ही कोर्ट से उन्हें ये निर्देश मिला है कि वो जिस भी इलाके में ठहरेगा, उस इलाके के थाने में उसे हाजिरी लगानी होगी. साथ ही 8 हफ्तों के जमानत अवधि के बाद आशिष मिश्रा के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. बताते चले कि 3 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा के थार से कुचलने से 4 किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.