Friday, November 22, 2024

Section 144 : आज से 19 जून तक नोएडा में धारा 144 लागू, इन सब कामों पर रहेगी पाबंदी

लखनऊ : बकरीद और गंगा दशहरा को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज रविवार से 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। गंगा दशहरा आज रविवार को मनाया जा रहा है जबकि बकरीद एक दिन बाद सोमवार को मनाया जाएगा। इसको देखते हुए पूरा पुलिस महकमा सक्रिय मोड में है। ऐसे में धारा 144 लागू होने के दौरान बीना पुलिस के आदेश के सार्वजनिक स्थानों पर नवाज अदा, सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सार्वजनिक तौर पर करना है तो आपको सबसे पहले इसके लिए पुलिस से विशेष अनुमित लेनी होगी।

धारा 144 के दौरान इन कार्यों पर रहेगा रोक

धारा 144 के दौरान बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं. इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, ‘असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी.

सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इन गतिविधियों पर रोक

आदेश के मुताबिक, गैरकानूनी सभाओं, सरकारी कार्यालयों से 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का इस्तेमाल, अनुमत सीमा से अधिक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगा. विशेष तौर पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. इसके साथ ही आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि खुली जगहों या छतों ईंट, पत्थर, सोड़े की बोतलें, ज्वलनशील या विस्फोटक सामान जमा करने पर भी रोक है. इसके साथ ही पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा. गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक, जिले में 2500 सिपाही और 568 महिला सिपाही की तैनाती रहेगी .

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