लखनऊ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। यही नहीं आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगा है। दरअसल, कोर्ट की तरफ से बरकत अली ठेकेदार को भी सात साल की सजा सुनाई गई है और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को कल एमपी, एमएलए कोर्ट की तरफ से डूंगरपुर बस्ती मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया है।
इस मामले में दोषी करार
सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं हैं। उन्हें एक और मामले में दोषी पाया गया है और कोर्ट की तरफ से सजा भी सुना दिया गया है। दरअसल, सपा नेता आजम खान पर वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में आजम खान और बरकत अली ठेकेदार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
जानें पूरा मामला
बता दें कि रामपुर जिले की अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार दिया है। इस समय आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उनकी पेशी हुई। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने जानकारी दी कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करवाने के मामले में विशेष एमपी, एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है।
डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने 6 दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया था। साथ ही उसने यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था।