Sunday, November 24, 2024

आजमगढ़ में कोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया छात्रावास

आजमगढ़ : शहर के मातबरगंज स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास की जमीन को जमीन मालिक के पक्ष में कोर्ट के आदेश पर खाली करा दिया गया. कोर्ट के आदेश पर अमीन के नेतृत्व में शहर कोतवाली, सिधारी थाना पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे और ताला तोड़ कर मकान मालिक को कब्जा दिला दिया. इस दौरान काफी हलचल का माहौल रहा . वहीं समाज कल्याण विभाग ने खाली कराए गए हॉस्टल को अपना होने से इंकार करते हुए वहां अवैध कब्जा होना बताया है.

काफी संख्या में अनुसूचित जाति के रहते थे छात्र

आजमगढ़ शहर के बड़ादेव मुहल्ला/एलवल मुहल्ला निवासी वकील इम्तेयाज की मातबरगंज में बहुत ही मंहगी जमीन है. इस जमीन पर कई वर्ष पूर्व छात्रावास किराये पर लेकर खोला गया था. जिसमें काफी संख्या में अनुसूचित जाति के छात्र रहते थे. इसका किराया समाज कल्याण विभाग द्वारा मालिक को दिया जाता था. 1990 के आसपास जब जजी मैदान में समाज कल्याण का छात्रावास बन गया तो मालिक को किराया देना समाज कल्याण विभाग ने बंद कर दिया. इसी के बाद मामला कोर्ट में चला गया.

कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने जमीन के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए छात्रावास को खाली कराने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद शहर कोतवाली पुलिस और जमीन मालिक पुहंचे तो ताला बंद मिला. वहीं छात्रावास के छात्र विरोध करने लगे. इसकी जानकारी जब कोर्ट को हुई तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ताला तोड़ कर जमीन मालिक को जमीन पर कब्जा दिलाया जाए.

पुलिस ने खाली कराए सभी कमरे

छात्रावास में काफी संख्या में छात्र रहते थे. कोर्ट के आदेश के बाद जब ताला तोड़ कर कोर्ट के अमीन और जमीन मालिक अंदर गए तो सभी कमरों को खाली करा कर सामान बाहर निकाल दिया गया. कुछ छात्र अपना सामान भी ले गेए. हमारा हॉस्टल जजी मैदान के पास स्थित है. मतबरगंज छात्रावास पर कुछ लोगों का कब्जा है जो प्राइवेट छात्रावास संचालित कर रहे थे. कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई. जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि उक्त छात्रावास से हमारा कोई लेना देना नहीं है.

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