Friday, September 20, 2024

Raju Pal Murder: BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड में सभी आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा, जानें क्या था पूरा मामला

लखनऊ। BSP MLA राजू पाल हत्या के सात आरोपियों को CBI लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि का नाम भी शामिल हैं। इसके साथ जावेद, गुल हसन, इसरार, रंजीत पाल को भी सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि हत्याकांड (Raju Pal Murder) के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत पिछले साल हुई।

2005 में हुई थी BSP विधायक की मर्डर

बता दें कि 25 जनवरी 2005 को पूर्व BSP विधायक राजूपाल की मर्डर (Raju Pal Murder) की गई थी। इसके बाद प्रदेश भर में सियासी सरगर्मी तेज देखा गया था। उस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल किया गया था। उस दौरान राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने मौजूदा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत नौ लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दाखिल कराया था।

उमेश पाल की ले ली गई थी जान

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal Murder) में अब सीबीआई कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि पिछले साल राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने बम और गोलिया से धो डाली थी.

19 वर्ष पहले हुई थी लड़ाई की शुरुआत

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजू पाल और अतीक के बीच लड़ाई की शुरुआत 19 वर्ष पहले 2004 में हुई थी. शहर पशिचम इलाके में अतीक अहमद की सत्ता को चुनौती राजू पाल ने दी थी. उस दौरान अतीक अहमद के सांसद बनने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव करवाया गया था . इस उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को हराकर विधायक बने थे. 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज क्षेत्र में राजू पाल को घेरकर गोलियों से धो डाला था. इस हमले में संदीप यादव और देवीलाल की भी जान गई थी।

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