लखनऊ। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार दिया है। हाई कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को एक स्कीम लाने को कहा है जिसके द्वारा मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मलित किया जा सके। अंशुमान सिंह राठौड़ की याचिका पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।