लखनऊ। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में सपा नेता आजम खान समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि तीन दिन पहले इसी मामले में आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख रुपये का जुर्माना लगा था। इस प्रकरण में तीन मामलों का निपटारा हो चुका है जबकि अभी 9 मामलों में सुनवाई हो रही है।
सभी आरोपी बरी
मालूम हो कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें से एक मुक़दमे में सभी को पहले ही बरी कर दिया गया था जबकि दूसरे मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आजम खान समेत 4 लोगों को इस मामले में सजा सुनाई गई जबकि 4 को बरी कर दिया गया।
9 हज़ार रुपये लूटने का आरोप
इसी प्रकरण में कोर्ट ने आज एक और फैसला सुनाया। आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने मकानों पर बुलडोजर चलवाया और घर में लूटपाट करवाया। जिसमें आजम समेत सभी को बरी कर दिया गया है। बता दें कि साल 2019 में इस मामले में थाना गंज क्षेत्र के मोहल्ला घेर की रहने वाली शफीक बानो ने मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खान समेत सभी आरोपियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने पीड़िता शफीक बानो के घर में रखे नौ हजार रुपए लूट लिए थे।
अब तक 108 मुकदमें दर्ज
बता दें कि आजम के खिलाफ अब तक 108 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उनके ऊपर 83 मुकदमों में ट्रायल चल रहा है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती गई। जहां उनके खिलाफ 81 मामले दर्ज किये गए। आजम खान पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में आपराधिक साजिश, डकैती, जमीन पर कब्जा करना, हत्या का प्रयास, चोरी आदि को लेकर केस दर्ज हैं। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम पर 40 जबकि पत्नी पर 30 मुकदमें चल रहे हैं।