लखनऊ। सीतापुर जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान को सोमवार को डूंगरपुर मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सपा के कद्दावर नेता रहे आजम खान 10 बार विधायक, 4 बार कैबिनेट मंत्री और एक-एक बार राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। एक समय में आजम खान का रामपुर में जलवा था। लोग उनकी तुलना नवाबों से करते थे। सपा के शासन काल में उन्हें यूपी का मिनी सीएम भी कहा जाता था। हालांकि अब आजम खान जेल में बंद हैं। उनके ऊपर 108 मुकदमें हैं और सोमवार को डूंगरपुर केस में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई।
अब तक 108 मुकदमें दर्ज
बता दें कि जम के खिलाफ अब तक 108 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उनके ऊपर 83 मुकदमों में ट्रायल चल रहा है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती गई। जहां उनके खिलाफ 81 मामले दर्ज किये गए। आजम खान पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में आपराधिक साजिश, डकैती, जमीन पर कब्जा करना, हत्या का प्रयास, चोरी आदि को लेकर केस दर्ज हैं। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम पर 40 जबकि पत्नी पर 30 मुकदमें चल रहे हैं।
अब तक 5 मामलों में सजा
आजम खान को अब तक 5 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। हेट स्पीच मामले में सपा नेता को दो साल की सजा की सजा मिली थी। मुरादाबाद के चर्चित छजलैट प्रकरण में दो वर्ष के कारावास की सजा मिल चुकी है। सोमवार को डूंगरपुर केस में आजम खान समेत अन्य 4 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई।