Friday, September 20, 2024

फ़र्ज़ी लाइसेंस मामले में माफिया मुख़्तार को आजीवन कारावास, 2 लाख का लगा जुर्माना

लखनऊ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख़्तार अंसारी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल फ़र्ज़ी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख़्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट ने माफिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हाई कोर्ट में चुनौती

बता दें कि 27 फरवरी को दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 12 मार्च, मंगलवार की तिथि तय की थी। अदालत के फैसले के बाद मुख़्तार के वकील ने कहा कि हमें कोर्ट की कॉपी का इंतजार है। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

जानें मामला

मामला 36 साल पुराना है। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया। इसे लेकर मोहम्मदाबाद थाने में केस दर्ज किया गया। माफिया मुख़्तार को भारतीय दंड संहिता की धारा 428,467,468,120B के तहत दोषी माना गया। मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन डीएम आलोक रंजन व एसपी गाजीपुर देवराज के फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था।

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