लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर रखा है। साथ ही यूपी के DGP व प्रमुख सचिव […]
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर रखा है। साथ ही यूपी के DGP व प्रमुख सचिव गृह को जल्द से जल्द संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
बस्ती एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामों में अंतर पाया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं। एक समय में पूर्वी यूपी में अमरमणि त्रिपाठी का रसूख था। कभी समाजवादी पार्टी, कभी बसपा तो कभी भाजपा के सहारे वो यूपी की सत्ता का सुख भोगते रहे लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बाद से वो गर्दिश में चले गए। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से उनके जीवन में भूचाल आ गया, जिससे वो कभी उबर नहीं सके।