Saturday, September 21, 2024

भाजपा के रेपिस्ट विधायक पर आज आ सकता है फैसला, 25 साल की सजा रद्द करने की डाली है याचिका

लखनऊ। रेप केस में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड ने 25 साल की सजा रद्द करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली है। जिस पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। दरअसल रेप केस में दोषी रामदुलार गोंड को सोनभद्र की MP-MLA कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने सजा को रद्द करने और जमानत पर रिहा करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली है। इसपर आज फैसला आ सकता है।

जानिए मामला

मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना में पीड़िता के पिता ने रामदुलार गोंड पर प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। साथ ही रामदुलार गोंड पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप लगा है। आरोपी विधायक ने पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए पीड़िता का जन्मतिथि बढ़ाया था। पीड़िता के स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर उसे बालिग बता दिया गया।

15 दिसंबर को सुनाई गई थी सजा

इस मामले में MP-MLA कोर्ट के जस्टिस एहसानुल्लाह खान ने विधायक को दोषी करार देते हुए 15 दिसंबर 2023 को 25 साल की सजा सुनाई और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने रामदुलार गोंड को 12 दिसंबर 2023 को दोषी करार दिया था और 15 दिसंबर 2023 को सजा का ऐलान किया था। दुद्धी सीट से विधायक रहे गोंड को पॉक्सो एक्ट की धारा 376 और धारा 201 के दोषी माना गया था।

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