Sunday, September 22, 2024

ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, अगले हफ्ते आ सकता है फैसला

लखनऊ। व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई की। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुना सकता है।

अंजुमन इंतजामिया की अपील पर सुनवाई

मालूम हो कि हाईकोर्ट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा है। इसमें वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हिंदू श्रद्धालु को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले हुए सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

31 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला

बता दें कि 1 फरवरी को 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हुई। तड़के ही लोग बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने के लिए पहुंचे। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया। पिछले 31 सालों यानी कि 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद था।

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