लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल कर जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई है। इससे पहले हुए सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख दी थी।
मुस्लिम पक्ष में नाराजगी
मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी जिला अदालत ने 7 दिन में पूजा कराने का निर्देश दिया था लेकिन डीएम ने सिर्फ 7 घंटे में पूजा की प्रक्रिया शुरू करा दी थी। इस वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने पूजा-पाठ शुरू होने पर नाराजगी जताई और शुक्रवार को वाराणसी बंद का आह्वान किया। इस लेकर वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। शुक्रवार को 2100 के करीब लोग नमाज पढ़ने पहुंचे जबकि पहले 300 के करीब पहुंचते थे।
31 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला
बता दें कि 1 फरवरी को 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना शुरू हुई। तड़के ही लोग बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने के लिए पहुंचे। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदुओं को व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया। पिछले 31 सालों यानी कि 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद था।