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       <title>Today Uttar Pradesh assembly News | Latest Uttar Pradesh assembly News | Breaking Uttar Pradesh assembly News in English | Latest Uttar Pradesh assembly News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Uttar Pradesh assembly समाचार:Today Uttar Pradesh assembly News ,Latest Uttar Pradesh assembly News,Aaj Ka Samachar ,Uttar Pradesh assembly समाचार ,Breaking Uttar Pradesh assembly News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        <copyright>UP Inkhabar</copyright>
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        </image><item><title>Statistics: सीएम योगी ने पेश किए हिंसा के आंकड़े, विपक्ष की हुई बोलती बंद</title><link>https://up.inkhabar.com/politics/statistics-cm-yogi-presented-the-statistics-of-violence-opposition-became-speechless/</link><pubDate>December 16, 2024, 10:52 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/12/zsre.webp</image><category>राजनीति</category><excerpt>लखनऊ। यूपी विधानसभा में संभल हिंसा को लेकर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सरकार पर हिंसा की घटनाओं को लेकर हमला बोला है। विपक्ष के आरोपों पर यूपी के सीएम योगी ने कहा कि मुस्लिम पर्व के जुलूस हिन्दू इलाकों से निकल सकते हैं, तो हिन्दू त्योहार के जुलू...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; यूपी विधानसभा में संभल हिंसा को लेकर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सरकार पर हिंसा की घटनाओं को लेकर हमला बोला है। विपक्ष के आरोपों पर यूपी के सीएम योगी ने कहा कि मुस्लिम पर्व के जुलूस हिन्दू इलाकों से निकल सकते हैं, तो हिन्दू त्योहार के जुलूस मुस्लिम इलाके से क्यों नही निकल सकते?&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सांप्रदायिक दंगों में कमी आई है&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;आपकी राजनीति हमेशा से बांटने और काटने की होती है, इसीलिए हमने कहा न बटेंगे न कटेंगे। सीएम ने कहा कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 से अब तक यूपी में सांप्रदायिक दंगे 95 प्रतिशत कम हुए है। यूपी में साल 2017 से अब तक दंगे नहीं हुए हैं। सपा शासन में 192 लोगों की मौत दंगों में हुई थी। जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक नारा हो गया? हम अपने संबोधन में राम राम बोलते हैं, जय श्री राम किसी ने बोल दिया तो क्या हुआ? ये चिढ़ाने के लिए नहीं बोला गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इस पर विपक्ष ने कहा कि हमने मंदिरों को छेड़ा नहीं , लेकिन कुओं को किसने पाट दिया? मूर्तियां कहां से बरामद हो रही हैं? शफीकुर्रहमान रहमान स्वयं को भारत का नागरिक नहीं बल्कि बाबर की संतान बताते थे। भारत के अंदर बाबर और औरंगज़ेब की परंपरा नहीं रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि संभल के शेख और पठान बोल रहे हैं कि वो कभी हिंदू थे। विपक्ष सच पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच सामने आएगा। बाबरनामा कहता है कि मंदिर को तोड़कर मस्ज़िद बनाया गया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विष्णु का दसवां अवतार संभल में होगा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;विष्णु का दसवां अवतार संभल में होगा। ये तो केवल सर्वे की बात थी, सर्वे 19 और 21 नवंबर को भी हुआ था। 23 नवंबर को जुमे की नमाज़ के दौरान जो दलीले दी गई, उससे माहौल बिगड़ा है। योगी ने आगे कहा कि साल 1978 में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी, उन्हें सामूहिक रूप से जलाया गया था। संभल में माहौल बिगाड़ा गया है। संभल में दंगों का इतिहास 1947 से है. 1948, 1958, 1962, 1978 में दंगे हुए। 1978 में 184 हिंदुओं को दंगे में जिंदा जला दिया गया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;2017 से पहले कई बार दंगे&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;विपक्ष इस सच को मानेगा नहीं। 1980 में फिर दंगा हुआ, 1986,1990, 1992, 1996 में फिर कई बार दंगे हुए।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>UP Monsoon Session 2024 : यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, उम्र कैद का प्रावधान</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/up-monsoon-session-2024-love-jihad-bill-passed-in-up-assembly-provision-for-life-imprisonment/</link><pubDate>July 30, 2024, 11:02 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/07/Clipboard-1-300x169.webp</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। इस बीच आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के साथ -साथ लव जिहाद बिल पास हुआ है। प्रदेश में लव जिहाद मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। सत्र में दूसरे दिन हुआ बिल पास आपको बता दें...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ &lt;/strong&gt;: उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। इस बीच आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के साथ -साथ लव जिहाद बिल पास हुआ है। प्रदेश में लव जिहाद मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सत्र में दूसरे दिन हुआ बिल पास&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश में धर्म संपरिवर्तन विरोधी (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया। यूपी विधानसभा में आज &amp;#8216;लव जिहाद&amp;#8217; विधेयक पारित हो गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मामले में दी जाएगी सख्त सजा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज 30 जुलाई को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया। यूपी विधानसभा में &amp;#8216;लव जिहाद&amp;#8217; विधेयक पारित हुआ। संसोधित अधिनियम में धोखाधड़ी या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में कानून को पहले से अधिक कठोर बनाया गया है, जिसमें शामिल व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपये तक की सजा का प्रावधान किया गया है। छल-कपट से फंसाकर और अवैध तरीके से विवाह करने पर भी इसमें प्रावधान है। इस मामले के तहत अब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;20 साल की सजा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;ऐसे मामलों में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश ख्नन्ना ने संसद के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पेश किया। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने की मंशा रखता है, धमकी देता है, मारपीट करता है, साजिश रचता है या शादी का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है तो इसे सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में 20 साल की सजा या कारावास का प्रावधान किया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इसकी जानकारी पुलिस को लिखित तौर पर दे सकता है&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जब यह विधेयक के रूप में पहली बार पारित होने के बाद कानून बना तब इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया। संशोधित की गई प्रावधान के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अब कोई कभी इस मामले से पीड़ित व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है। पहले मामले में रिपोर्ट या याचिका दाखिल करने के लिए पीड़ित, उसके माता-पिता, भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन अब इस मामलेके तहत आने वाले कानून में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति लिखित में पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकता है।&lt;/p&gt;
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