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       <title>Today Supreme Court news News | Latest Supreme Court news News | Breaking Supreme Court news News in English | Latest Supreme Court news News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Supreme Court news समाचार:Today Supreme Court news News ,Latest Supreme Court news News,Aaj Ka Samachar ,Supreme Court news समाचार ,Breaking Supreme Court news News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम योगी वाला बुलडोजर एक्शन अब नहीं चलेगा</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/big-decision-of-supreme-court-cm-yogis-bulldozer-action-will-no-longer-work/</link><pubDate>September 17, 2024, 10:22 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/download-8-5.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ: यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगा दी है और सभी प्रदेशों को आदेश दिया है. अब कोई भी प्रदेश बिना इजाजत के बुलडोजर...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ&lt;/strong&gt;: यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगा दी है और सभी प्रदेशों को आदेश दिया है. अब कोई भी प्रदेश बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. बता दें कि बुलडोजर एक्शन के विरोध में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आगामी सुनवाई तक किसी भी प्रदेश में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने दिए कुछ शर्तें&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तें भी रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर कार्रवाई करने की छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उनका आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलस्रोतों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;एमपी में बुलडोजर एक्शन में सभी समुदाय शामिल&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई में सभी समुदाय के लोग शामिल थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. हालांक‍ि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलस्रोतों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>उत्तर प्रदेश: यूपी के दो आईएएस अधिकारीयों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का दिया निर्देश</title><link>https://up.inkhabar.com/national/uttar-pradesh-supreme-court-directs-release-of-two-ias-officers-of-up/</link><pubDate>April 21, 2023, 2:00 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/download-2023-04-20T185555.543-300x169.png</image><category>देश</category><excerpt>लखनऊ। बुधवार को वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा समेत यूपी कैडर के दो आईएएस अफसरों को हिरासत में ले लिया गया था. जिसपर कार्यवाई करने से भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने तुरंत रोक लगा...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ&lt;/strong&gt;। बुधवार को वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा समेत यूपी कैडर के दो आईएएस अफसरों को हिरासत में ले लिया गया था. जिसपर कार्यवाई करने से भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने तुरंत रोक लगा दी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;दो आईएएस अधिकारीयों को रिहा करने का जारी किया निर्देश&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल यानी कल अदालत की अवमानना ​​के मामले में न्यायिक हिरासत से उत्तर प्रदेश प्रशासन के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों शाहिद मंज़र अब्बास रिज़वी और सरयू प्रसाद मिश्रा को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है. दरअसल रिटायर्ड जजों की सुविधाओं से जुड़े आदेश में देरी पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में लेने का आदेश था. हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगले शुक्रवार को सुनवाई की तारीख लगाई. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांगी थी. राज्य सरकार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में केस मेन्शन किया था.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाई कोर्ट ने लगाए थे आरोप&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों अफसर मांगी गई जानकारी को कई आदेशों के बावजूद भी पेश नहीं कर रहे थे. दोनों अफसरों को अवमानना का आरोप लगाते हुए 20 अप्रैल यानी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए. हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य वित्त के खिलाफ वारंट जारी करते हुए बीते दिन हाजिर होने के आदेश दिए थे.&lt;/p&gt;
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