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       <title>Today Shri Krishna Janmbhoomi case News | Latest Shri Krishna Janmbhoomi case News | Breaking Shri Krishna Janmbhoomi case News in English | Latest Shri Krishna Janmbhoomi case News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Shri Krishna Janmbhoomi case समाचार:Today Shri Krishna Janmbhoomi case News ,Latest Shri Krishna Janmbhoomi case News,Aaj Ka Samachar ,Shri Krishna Janmbhoomi case समाचार ,Breaking Shri Krishna Janmbhoomi case News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        <copyright>UP Inkhabar</copyright>
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        </image><item><title>Allahabad High Court: आज से शुरू होगी कृष्ण भूमि और मस्जिद विवाद का ट्रायल</title><link>https://up.inkhabar.com/national/allahabad-high-court-trial-of-krishna-bhoomi-and-mosque-dispute-will-begin-from-today/</link><pubDate>August 12, 2024, 6:46 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/08/4thy.webp</image><category>देश</category><excerpt>लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा। मुकदमों का ट्रायल न्यायधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी। सोमवार को पहले दिन मुकदमों के बाद बिंदु तय होंगे। हाईकोर्ट सोमवार ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा। मुकदमों का ट्रायल न्यायधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी। सोमवार को पहले दिन मुकदमों के बाद बिंदु तय होंगे। हाईकोर्ट सोमवार को सबसे पहले यह तय करेगा कि मुकदमों की सुनवाई किन-किन बिंदुओं पर की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था और हिंदू पक्ष की सभी अठारह याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विवाद की सुनवाई प्रत्यक्ष&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाएं वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट, प्लेसिस ऑफ वरशिप एक्ट से बाधित नहीं हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है और विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा -अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सर्वेक्षण कराएं जाने की मांग&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद राज्य न्यायालय में सोमवार को मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद के साथ ही आगरा की जामा मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। सोमवार की सुनवाई में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल हलफनामे में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को पक्षकार न बनाने की मांग की जाएगी।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Shri Krishna Janmbhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पोषणीयता को लेकर आज खत्म हो सकती हैं सभी पक्षों की दलीलें</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/shri-krishna-janmbhoomi-arguments-of-all-parties-regarding-maintainability-in-shri-krishna-janmbhoomi-case-may-end-today/</link><pubDate>May 15, 2024, 11:20 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/05/7-8-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। आज एक बार फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि आज की ये सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ही...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; आज एक बार फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि आज की ये सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ही होगी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि पोषणीयता के बिंदु पर चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हिंदू पक्ष पेश करेगा दलीलें&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जानकारी के अनुसार, इस मामले में आज सबसे पहले हिंदू पक्ष बची हुई दलीलें पेश करेगा। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में सिविल वाद को बताया जाएगा। साथ ही ये दलील दी जा रही है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर मस्जिद पक्ष का कोई विधिक अधिकार नहीं है और 1669 से लगातार यहां चली आ रही नमाज, हिन्दू श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;दरअसल, हिंदू पक्ष की ये दलील है कि मंदिर तोड़कर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाईं गई थी। वक्फ बोर्ड ने बिना स्वामित्व के इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया है। इसे लेकर अपनाई गई प्रक्रिया का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं एएसआई ने इसे नजूल भूमि कहा है, इसलिए इसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। संपत्ति पर विरोधी पक्ष को कोई हक नहीं है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हिंदू पक्ष कर रहा दावा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा हिंदू पक्ष का ये दावा है कि विवादित स्थल ऐतिहासिक धरोहर घोषित है, राष्ट्रीय महत्व की है, ऐसे में वाद भी राष्ट्रीय महत्व का होगा। संरक्षित क्षेत्र में किसी को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। दो पक्षों में इससे पहले हुए समझौते का संपत्ति अधिकार से कोई सरोकार नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि समझौता संपत्ति के स्वामी के साथ नहीं किया गया है, इसलिए समझौते का कोई मतलब नहीं है। योगिनी माता मंदिर स्थल पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;इसके साथ ही कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने कहा कि ये भवन वास्तव में मस्जिद नहीं है। 15 वीं सदी में मस्जिद का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता था। ऐसे में हिंदू मंदिर (Shri Krishna Janmbhoomi) पर कब्जा कर के मस्जिद का रूप दिया गया है। बताया गया कि बज्रनाभ भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ने इन मंदिर को बनवाया था। उन्होंने चार बीघा जमीन में केशव देव‌ मंदिर बनावाया था। पहले यहां परिक्रमा होती थी। लेकिन मंदिर ध्वस्त किया गया। विष्णु पुराण कहता है कृष्ण के जाने के बाद कलियुग की शुरूआत हुई।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अयोध्या विवाद के तर्ज पर हो रही सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील की। फिलहाल, अदालत में मुकदमों की पोषणीयता पर बहस जारी है। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए करने की मांग की है।&lt;/p&gt;
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