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       <title>Today mathura News | Latest mathura News | Breaking mathura News in English | Latest mathura News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का mathura समाचार:Today mathura News ,Latest mathura News,Aaj Ka Samachar ,mathura समाचार ,Breaking mathura News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://up.inkhabar.com/tag/mathura</link>
        <lastBuildDate>May 30, 2026, 6:38 am</lastBuildDate>
        <copyright>UP Inkhabar</copyright>
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            <title>UP Inkhabar</title>
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        </image><item><title>Religion Change: नाम बदलकर की फ्रेंडशिप, प्रेम जाल में फंसाकर किया अपहरण</title><link>https://up.inkhabar.com/crime/religion-change-friendship-changed-name-kidnapped-after-luring-in-love-trap/</link><pubDate>September 21, 2024, 8:20 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/rel-1.webp</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ। यूपी के मथुरा में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। जहां दूसरे संप्रदाय के लड़के पर नाबालिग हिन्दू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अगवा करने और धर्मपरिवर्तन का आरोप लगा है। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों के कहने पर शिकायत दर्ज कर लिया है।...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; यूपी के मथुरा में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। जहां दूसरे संप्रदाय के लड़के पर नाबालिग हिन्दू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अगवा करने और धर्मपरिवर्तन का आरोप लगा है। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों के कहने पर शिकायत दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही लड़की की भी तलाश जारी है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रेम जाल में फंसाकर निकाह किया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;ये घटना मथुरा के थाना राया क्षेत्र स्थित गांव कटैला से सामने आई है। जहां नाबालिग छात्रा के परिवारवालों ने खास समुदाय के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि आरोपी युवक प्रवीण खान ने अपना धर्म बदलकर उनकी बेटी से प्यार का दिखावा करके फ्रेंडशिप की। आरोपी ने अपना नाम बादल बताया। परिजनों ने शिकायत में कहा कि प्रवीण खान ने नाम बादल बनकर नाबालिग से दोस्ती की और प्रेम जाल में फंसाकर उससे निकाह किया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;नाबालिग को नहीं मिली&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;उन्होंने लड़की को अगवा कर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक प्रवीण खान और उसके परिवार समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। परिवार का आरोप है कि उसका परिवार लव जिहाद का गैंग चलाता है। पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन में लग गई है। पुलिस अब तक अगवा नाबालिग को ढूढ़ नहीं पाई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जांच के लिए टीम का गठन&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;आरोपियों की भी तलाश की जारी है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों काफी आक्रोशित है। वहीं अब हिन्दू संगठन भी इस मामले को लेकर एक्शन में आ गया है। हिन्दू कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो वो इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। मामले की जांच के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Launched: पीएम आवास योजना की शुरूआत, ये लोग नहीं होंगे लाभान्वित</title><link>https://up.inkhabar.com/states/launched-pm-awas-yojana-launched-these-people-will-not-benefit/</link><pubDate>September 6, 2024, 4:19 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/pm-300x169.webp</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत लोगों को आवास दिया जाएगा। हम आपकों बताएंगे कि किन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बेघर सभी परिवारों...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत लोगों को आवास दिया जाएगा। हम आपकों बताएंगे कि किन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बेघर सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 50,000 इनकम वाले या दो पहिया और 3 पहिया वाहन वाले लोग इस श्रेणी से बाहर रहेंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ये लोग होंगे योजना के लिए अपात्र&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 की गाइडलाइन आ चुकी है। इस योजना के तहत किन-किन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन से व्यक्ति इस श्रेणी से बाहर रहेंगे वह इस खबर के जरिए बताया जाएगा। भारत सरकार की इस योजना का लाभ जल्दी आम जनमानस को मिलना शुरू हो जाएगा। इससे इतर अपात्रता के मानकों को भी निश्चित किया जाएगा। जिसके पास मोटर युक्त तिपहिया-चौपहिया वाहन हो मशीनी तिपहिया/चौपहिया, कृषि उपकरण हो, 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो ऐसे लोग इस योजना के लिए अपात्र होंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ये लोग होंगे योजना से बाहर&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैस कृषि उद्यम में सरकार के साथ रजिस्टर हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक की राशि जमा कर रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय करने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा की सिंचित भूमि हो, वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो इन सभी को अपात्र माना जाएगा। ये सभी लोग योजना की श्रेणी से बाहर माने जाएंगे।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Allahabad High Court: आज से शुरू होगी कृष्ण भूमि और मस्जिद विवाद का ट्रायल</title><link>https://up.inkhabar.com/national/allahabad-high-court-trial-of-krishna-bhoomi-and-mosque-dispute-will-begin-from-today/</link><pubDate>August 12, 2024, 6:46 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/08/4thy-300x169.webp</image><category>देश</category><excerpt>लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा। मुकदमों का ट्रायल न्यायधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी। सोमवार को पहले दिन मुकदमों के बाद बिंदु तय होंगे। हाईकोर्ट सोमवार ...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा। मुकदमों का ट्रायल न्यायधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेगी। सोमवार को पहले दिन मुकदमों के बाद बिंदु तय होंगे। हाईकोर्ट सोमवार को सबसे पहले यह तय करेगा कि मुकदमों की सुनवाई किन-किन बिंदुओं पर की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था और हिंदू पक्ष की सभी अठारह याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;विवाद की सुनवाई प्रत्यक्ष&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाएं वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट, प्लेसिस ऑफ वरशिप एक्ट से बाधित नहीं हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है और विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा -अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सर्वेक्षण कराएं जाने की मांग&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;इलाहाबाद राज्य न्यायालय में सोमवार को मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद के साथ ही आगरा की जामा मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। सोमवार की सुनवाई में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल हलफनामे में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को पक्षकार न बनाने की मांग की जाएगी।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Shri Krishna Janmbhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पोषणीयता को लेकर आज खत्म हो सकती हैं सभी पक्षों की दलीलें</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/shri-krishna-janmbhoomi-arguments-of-all-parties-regarding-maintainability-in-shri-krishna-janmbhoomi-case-may-end-today/</link><pubDate>May 15, 2024, 11:20 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/05/7-8-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। आज एक बार फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि आज की ये सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ही...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; आज एक बार फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि आज की ये सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ही होगी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि पोषणीयता के बिंदु पर चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हिंदू पक्ष पेश करेगा दलीलें&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;जानकारी के अनुसार, इस मामले में आज सबसे पहले हिंदू पक्ष बची हुई दलीलें पेश करेगा। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में सिविल वाद को बताया जाएगा। साथ ही ये दलील दी जा रही है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर मस्जिद पक्ष का कोई विधिक अधिकार नहीं है और 1669 से लगातार यहां चली आ रही नमाज, हिन्दू श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है।&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;दरअसल, हिंदू पक्ष की ये दलील है कि मंदिर तोड़कर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाईं गई थी। वक्फ बोर्ड ने बिना स्वामित्व के इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया है। इसे लेकर अपनाई गई प्रक्रिया का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं एएसआई ने इसे नजूल भूमि कहा है, इसलिए इसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। संपत्ति पर विरोधी पक्ष को कोई हक नहीं है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हिंदू पक्ष कर रहा दावा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;इसके अलावा हिंदू पक्ष का ये दावा है कि विवादित स्थल ऐतिहासिक धरोहर घोषित है, राष्ट्रीय महत्व की है, ऐसे में वाद भी राष्ट्रीय महत्व का होगा। संरक्षित क्षेत्र में किसी को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। दो पक्षों में इससे पहले हुए समझौते का संपत्ति अधिकार से कोई सरोकार नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि समझौता संपत्ति के स्वामी के साथ नहीं किया गया है, इसलिए समझौते का कोई मतलब नहीं है। योगिनी माता मंदिर स्थल पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;इसके साथ ही कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने कहा कि ये भवन वास्तव में मस्जिद नहीं है। 15 वीं सदी में मस्जिद का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता था। ऐसे में हिंदू मंदिर (Shri Krishna Janmbhoomi) पर कब्जा कर के मस्जिद का रूप दिया गया है। बताया गया कि बज्रनाभ भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ने इन मंदिर को बनवाया था। उन्होंने चार बीघा जमीन में केशव देव‌ मंदिर बनावाया था। पहले यहां परिक्रमा होती थी। लेकिन मंदिर ध्वस्त किया गया। विष्णु पुराण कहता है कृष्ण के जाने के बाद कलियुग की शुरूआत हुई।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अयोध्या विवाद के तर्ज पर हो रही सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील की। फिलहाल, अदालत में मुकदमों की पोषणीयता पर बहस जारी है। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए करने की मांग की है।&lt;/p&gt;
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