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       <title>Today krishna janmabhoomi News | Latest krishna janmabhoomi News | Breaking krishna janmabhoomi News in English | Latest krishna janmabhoomi News Headlines - Inkhabar</title>
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        </image><item><title>श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, अगली सुनवाई 6 नवंबर</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/big-victory-for-hindu-side-in-shri-krishna-janmabhoomi-dispute-next-hearing-on-6-november/</link><pubDate>October 23, 2024, 11:17 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/10/download-95.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ:&lt;/strong&gt; मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका खारिज&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मस्जिद कमेटी की रिकॉल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष की डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर कोर्ट में एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट ने इस साल 11 जनवरी के अपने फैसले को बरकरार रखा था. जिसके बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिकॉल याचिका दायर की थी. रिकॉल याचिका पर कोर्ट द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी. अब एक बार फिर कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट ने फैसले को सही ठहराया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;कोर्ट ने एक बार फिर इसी साल 11 जनवरी को दिए अपने फैसले को सही ठहराया है. दरअसल, इस याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं में असमानताएं हैं. इसी वजह से अलग से सुनवाई की मांग की जा रही है. इसलिए इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अगली सुनवाई 6 नवंबर दोपहर 2 बजे&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुनवाई की गुणवत्ता तय होने से पहले मामलों को क्लब नहीं किया जा सकता. जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी.&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Sri Krishna birthplace: कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/sri-krishna-birthplace-controversy-over-krishna-birthplace-muslim-side-gets-a-big-blow/</link><pubDate>September 17, 2024, 9:49 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/download-6-7-300x225.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई के योग्य मानने के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. इधर, शाही ईदगाह कमेटी की करीब 1600 पेज की ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ&lt;/strong&gt;: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई के योग्य मानने के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. इधर, शाही ईदगाह कमेटी की करीब 1600 पेज की याचिका पर कहा गया कि रिट का परीक्षण कराया जायेगा.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया दरवाजा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी. कहा कि रिट का परीक्षण किया जाएगा. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह रिट पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में दाखिल की जानी चाहिए थी. इसका भी परीक्षण किया जाएगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज किया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई के लायक माना था. कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर सभी 15 सिविल मुकदमों को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियों को खारिज कर दिया. ईदगाह कमेटी ने कोर्ट के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अब 4 नवंबर को अगली सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;एक अपील दायर कर कहा गया है कि हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई के लायक माना है, जो गलत है. मुस्लिम पक्ष की इस अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और पक्षकार आशुतोष पांडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में कोई स्टे नहीं दिया. बताया जा रहा है कि यह जांच होगी और अगली तारीख 4 नवंबर तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने कोर्ट नंबर 2 में इस मामले की सुनवाई की.&lt;/p&gt;
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