<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:ag="http://purl.org/rss/1.0/modules/aggregation/"  
    xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
    xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:company="http://purl.org/rss/1.0/modules/company"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:email="http://purl.org/rss/1.0/modules/email/"
    xmlns:ev="http://purl.org/rss/1.0/modules/event/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:ref="http://purl.org/rss/1.0/modules/reference/"
    xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
    xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
       <title>Today ASI सर्वे News | Latest ASI सर्वे News | Breaking ASI सर्वे News in English | Latest ASI सर्वे News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का ASI सर्वे समाचार:Today ASI सर्वे News ,Latest ASI सर्वे News,Aaj Ka Samachar ,ASI सर्वे समाचार ,Breaking ASI सर्वे News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://up.inkhabar.com/tag/asi-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87</link>
        <lastBuildDate>April 24, 2026, 10:52 pm</lastBuildDate>
        <copyright>UP Inkhabar</copyright>
        <generator>UP Inkhabar</generator>
        <language>hi</language>
        <image>
            <url>https://up.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png</url>
            <title>UP Inkhabar</title>
            <link>https://up.inkhabar.com/</link>
            <description>Feed provided by UP Inkhabar.</description>
        </image><item><title>ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, कहा- दखल देने का कोई औचित्य नहीं</title><link>https://up.inkhabar.com/states/hearing-continues-in-the-supreme-court-regarding-the-demand-to-ban-the-asi-survey-said-there-is-no-justification-to-interfere/</link><pubDate>August 4, 2023, 10:12 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/08/ज्ञानवापी-मामला.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हो रहे ASI सर्वे पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हो रहे ASI सर्वे पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सुनवाई के दौरान SC ने कहा है कि ASI सर्वे का काम जारी रहेगा। सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखा जाये। अभी दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Gyanvapi Case: ASI सर्वे पर CJ ने कहा- परिसर की ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए</title><link>https://up.inkhabar.com/states/gyanvapi-case-cj-said-on-asi-survey-there-should-be-no-drilling-of-the-premises/</link><pubDate>July 26, 2023, 8:18 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-2023-07-25T142617.927-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। ASI के एक्सपर्ट को 4 बजे कोर्ट में बुलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। ASI के एक्सपर्ट को 4 बजे कोर्ट में बुलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि परिसर में कोई ड्रिलिंग नहीं होगी। इसका जवाब देते हुए CJ ने कहा कि मैं तकनीकी दक्ष व्यक्ति नहीं हूं। ऐस में किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो डेमो को देख सके। अब लंच बाद दोपहर 2 बजे मामले में सुनवाई होगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;बिल्डिंग के प्लास्टर को टच नहीं करेगी ASI&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी से कहा कि ASI बिल्डिंग के प्लास्टर तक को नहीं टच करेगी। जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि कोई भी निर्माण को नहीं हटाएंगे। ले आउट तैयार कर विवादित परिसर की जांच की जायेगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस वजह से सर्वे की मांग&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वादियों के पास कोई सबूत नहीं है। साक्ष्य जुटाने के लिए हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है। बिना साक्ष्य के उन्होंने वाद दायर किया है। वहीं जब मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कोर्ट में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए आदेश को पढ़ा तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अपनी शिकायत के संबंध में दलील दीजिए और यह सर्वे अवैध क्यों है इस बारे में बताइये।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;हिंदू पक्ष की दलील&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा है कि खुदाई करवाना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि खुदाई जरूरी है लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Gyanvapi Case : ASI सर्वे पर सुनवाई जारी, चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष से पूछा- खुदाई जरूरी है क्या?</title><link>https://up.inkhabar.com/states/gyanvapi-case-hearing-continues-on-asi-survey-chief-justice-asked-the-hindu-side-is-digging-necessary/</link><pubDate>July 26, 2023, 6:05 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-92-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस कर रहे हैं। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी मौजूद हैं। इस वजह से सर्वे...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस कर रहे हैं। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी मौजूद हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;इस वजह से सर्वे की मांग&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वादियों के पास कोई सबूत नहीं है। साक्ष्य जुटाने के लिए हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है। बिना साक्ष्य के उन्होंने वाद दायर किया है। वहीं जब मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने कोर्ट में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए आदेश को पढ़ा तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अपनी शिकायत के संबंध में दलील दीजिए और यह सर्वे अवैध क्यों है इस बारे में बताइये।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;हिंदू पक्ष की दलील&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा है कि खुदाई करवाना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि खुदाई जरूरी है लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राम जन्मभूमि में भी ऐसा सर्वे हुआ था, वहां पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Gyanvapi Case Live: &amp;#8216;सुप्रीम&amp;#8217; आदेश के बाद रुक गया ASI सर्वे, अब 26 जुलाई से होगा शुरू</title><link>https://up.inkhabar.com/states/gyanvapi-case-live-asi-survey-stopped-after-supreme-order-will-now-start-from-july-26/</link><pubDate>July 24, 2023, 8:28 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-2023-07-24T135753.504-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। जान...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। SC के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है जबकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जानिए मंडलायुक्त ने क्या कहा&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने सर्वे को लेकर कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वे केस में ASI को 26 जुलाई तक सर्वे न करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद सर्वे का काम 26 जुलाई शाम 5 बजे तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;SC ने ये कहा&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी इन 2 दिनों के अंदर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ HC जा सकती है। गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद में ASI सर्वे करने का फैसला सुनाया था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Gyanvapi Case Live: ASI सर्वे पर 26 जुलाई तक SC ने लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/gyanvapi-case-live-sc-bans-asi-survey-till-july-26-orders-muslim-side-to-go-to-high-court/</link><pubDate>July 24, 2023, 6:46 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-92-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने शुरू कर दिया है। सील वजूस्थल के अलावा पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है। शुरुआती 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। सर्वे के दौरान फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया ह...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने शुरू कर दिया है। सील वजूस्थल के अलावा पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है। शुरुआती 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। सर्वे के दौरान फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया है। पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगे हुए हैं। तहखाने में अंधेरा ज्यादा था जिस वजह से सर्वे के दौरान दिक्कत का सामना करना पड़ा। टार्च और अन्य लाइट की रोशनी भी कम पड़ गयी। दूसरी तरफ जिला जज के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;HC जाए मुस्लिम पक्ष&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर रोक लगा दी है। सर्वे को 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। एससी ने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाए। साथ ही बुधवार से पहले इस मामले पर सुनवाई करे।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा ASI सर्वे, SC ने खुदाई पर लगायी रोक</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/asi-survey-to-continue-in-gyanvapi-campus-sc-bans-excavation/</link><pubDate>July 24, 2023, 6:07 am</pubDate><image></image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt></excerpt><content></content></item><item><title>ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर आज आयेगा फैसला, सभी पक्ष रहेंगे उपस्थित</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/decision-will-come-today-on-asi-survey-of-gyanvapi-campus-all-parties-will-be-present/</link><pubDate>July 21, 2023, 6:21 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-2023-07-21T115111.678-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग के प्रार्थना पत्र पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को इस मामले में करीब डेढ़ घंटे तक बहस हुई थी जिसके बाद जिला जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग के प्रार्थना पत्र पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को इस मामले में करीब डेढ़ घंटे तक बहस हुई थी जिसके बाद जिला जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 21 जुलाई को जिला जज सभी पक्षों की मौजूदगी में अपना फैसला सुनायेंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;दोनों तरफ से सुना पक्ष&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि हिंदूपक्ष ने इस मामले में अपना कैविएट दाखिल किया तो इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया गया था उससे भो कोर्ट संतुष्ट था। वकीलों का कहना है कि दोनों पक्षों की सहमति से आगे की कार्रवाई होगी। 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला जज की अदालत में कहा था कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है, इस जगह से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता है इसलिए सर्वे अनिवार्य है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;आज आयेगा फैसला&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि यहां पहले से ही मस्जिद थी, इसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आज दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जा सकता है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है।&lt;/p&gt;
</content></item></channel></rss>