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       <title>Today Abbas Ansari News | Latest Abbas Ansari News | Breaking Abbas Ansari News in English | Latest Abbas Ansari News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Abbas Ansari समाचार:Today Abbas Ansari News ,Latest Abbas Ansari News,Aaj Ka Samachar ,Abbas Ansari समाचार ,Breaking Abbas Ansari News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        <lastBuildDate>April 19, 2026, 5:44 pm</lastBuildDate>
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        </image><item><title>सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, इन मामलों में जमानत, क्या अभी भी रहेंगे जेल के अंदर?</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/relief-to-abbas-ansari-from-supreme-court-bail-in-these-cases-will-he-still-remain-in-jail/</link><pubDate>October 18, 2024, 8:59 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/10/download-42-1.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग और चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है. जेल से ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ:&lt;/strong&gt; सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग और चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जेल से बाहर नहीं आएंगे अब्बास&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हालांकि, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े आरोप लंबित होने के कारण अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब्बास अंसारी को चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर जवाब मांगा था&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने जमानत दे दी है. इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अंसारी की अपील पर जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;9 मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला देते हुए 9 मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज के साथ अंसारी के वित्तीय लेनदेन के संकेत मिले हैं. ED का आरोप है कि अंसारी ने इन कंपनियों का सहारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिया ।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कई मामलों पर ईडी ने दर्ज किया था केस&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में हैं।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Abbas Ansari: मुख्यतार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, मामा समेत करीबी को भी मिली जमानत</title><link>https://up.inkhabar.com/top-news/abbas-ansari-mukhyamantri-ansaris-son-abbas-ansari-got-a-big-relief-his-maternal-uncle-and-close-aide-also-got-bail/</link><pubDate>August 24, 2024, 3:49 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/08/tgkl-300x169.webp</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>लखनऊ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शु्क्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाने से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन को अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शु्क्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाने से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन को अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और नजदीकी अफरोज की जमानत की अर्जी को मंजूरी दें दी है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;ये फैसला जस्टिस राजबीर सिंह ने सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की जमानत अर्जियों पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याया और सरकारी वकील को सुनने के बाद 1 अगस्त को फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जमानत के बाद अभी वह फिलहाल जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ ईडी के एक मामले में याचिका सु्प्रीम कोर्ट में लंबित है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफंशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ अंसारी और अनवर शहजाद समेत अंसारी परिवार के नजदीकी अफरोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;गंभीर मामलों में दर्ज कराई शिकायत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;शिकायत में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, हत्या की धमकी देने, जमीन-पैसे हड़पने और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खां की बेशकीमती जमीन थी। जिसे मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों की मदद से अपने बेटे के नाम करा ली। 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया गया। जिसके बाद जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया गया था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Mukhtar Ansari Case: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी, मुख्तार अंसारी के फातिहा में जाएंगे</title><link>https://up.inkhabar.com/desh-pradesh/mukhtar-ansari-case-abbas-ansari-gets-approval-from-supreme-court-will-go-to-mukhtar-ansaris-fatiha/</link><pubDate>April 9, 2024, 10:05 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/04/5-1-300x169.png</image><category>देश-प्रदेश</category><excerpt>लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी(Mukhtar Ansari Case) के बेटे अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जेल से बाहर आने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आज मंगलवार (9 अप्रैल) को शाम को पांच बजे से पहले उन्हें सड़क मार्ग से कासगंज स...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी(Mukhtar Ansari Case) के बेटे अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जेल से बाहर आने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आज मंगलवार (9 अप्रैल) को शाम को पांच बजे से पहले उन्हें सड़क मार्ग से कासगंज से गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा। इसके बाद कल यानी बुधवार (10 अप्रैल) को फातिहा पढ़ने के बाद अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल में रखा जाएगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;परिवार से मिलने की इजाजत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके अलावा अब्बास अंसारी को 11 और 12 अप्रैल, 2024 को जेल में परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है। जिसके बाद 13 अप्रैल को वापस उन्हें कासगंज जेल में ले जाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, 11 या 12 तारीख को अगर कोई धार्मिक रस्म होगी तो अब्बास अंसारी उसमें भी शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए उन्हें गाजीपुर जेल से बाहर आने की अनुमति रहेगी। हालांकि, इस दौरान अब्बास मीडिया को कोई भी बयान नहीं देंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;गौरतलब है कि 28 मार्च 2024 को जेल में बंद नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी(Mukhtar Ansari Case) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। डीजी (जेल) एस.एन. साबत के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने रमजान के दौरान रोजा रखा था। इसी दौरान गुरुवार को रोजा खोलने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। हालांकि, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो प्वाइजन देने का दावा किया था।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में टली सुनवाई, जानें इलाहाबाद HC ने क्या कहा?</title><link>https://up.inkhabar.com/crime/hearing-postponed-in-abbas-ansari-hate-speech-case-know-what-allahabad-hc-said/</link><pubDate>December 16, 2023, 12:41 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/12/download-2023-12-16T142345.366-300x169.png</image><category>क्राइम</category><excerpt>लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari)की तरफ से हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी। दायर याचिका में अब्बास ने खुद को आरोप मुक्त करने और ट्...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari)की तरफ से हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी। दायर याचिका में अब्बास ने खुद को आरोप मुक्त करने और ट्रायल रोके जाने की अपील की है। मामला यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;नहीं हुई सुनवाई&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से हेट स्पीच मामले में दो हफ्ते में जवाब मांगा था। इसके लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। अब्बास अंसारी (Abbas Ansari)की ओर से उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ ट्रायल नहीं बनता है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जेल में बंद हैं अब्बास&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मामला यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान का है। माफिया डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों का हिसाब-किसाब करने की बात कही। भाषण में कहा गया था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर सबसे पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जायेगा। चुनाव आयोग ने अब्बास के बयान का संज्ञान लेते हुए उनपर कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब्बास अंसारी पर केस किया गया था। बता दें कि वर्तमान में अब्बास अंसारी प्रदेश के कासगंज जेल में बंद हैं।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में आज सुनवाई, जानिए मामला</title><link>https://up.inkhabar.com/states/hearing-today-in-abbas-ansari-hate-speech-case-know-the-matter/</link><pubDate>December 16, 2023, 9:13 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/12/download-2023-12-16T142345.366-300x169.png</image><category>राज्य</category><excerpt>लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दायर याचिका में अब्बास ने खुद को आरोप मुक्त करने और ट्रायल रोके जाने की अपील की है। मामला यूपी विधानसभा चुनाव...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लखनऊ।&lt;/strong&gt; माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दायर याचिका में अब्बास ने खुद को आरोप मुक्त करने और ट्रायल रोके जाने की अपील की है। मामला यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;आज होगी सुनवाई&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से हेट स्पीच मामले में दो हफ्ते में जवाब मांगा था। इसके लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। अब्बास अंसारी की ओर से उपेंद्र उपाध्याय कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ ट्रायल नहीं बनता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;जेल में बंद हैं अब्बास अंसारी&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;मामला यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान का है। माफिया डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों का हिसाब-किसाब करने की बात कही। भाषण में कहा गया था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर सबसे पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जायेगा। चुनाव आयोग ने अब्बास के बयान का संज्ञान लेते हुए उनपर कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब्बास अंसारी पर केस किया गया था। बता दें कि वर्तमान में अब्बास अंसारी प्रदेश के कासगंज जेल में बंद हैं।&lt;/p&gt;
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